बाल विवाह है अपराध, सूचना मिलने पर हेल्पलाइन पर करें कॉल : डीपीओ

गोंडा जिला प्रोबेशन अधिकारी आमजनों से अपील किया है कि इस वर्ष अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को है। ऐसे में बाल विवाह को हतोत्साहित करें...

बाल विवाह है अपराध, सूचना मिलने पर हेल्पलाइन पर करें कॉल : डीपीओ

गोंडा। बालविवाह को रोकने के लिए इतिहास में कई लोग आगे आये जिनमें सबसे प्रमुख राजाराम मोहन राय, केशबचन्द्र सेन जिन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा एक बिल पास करवाया जिसे Special Marriage Act कहा जाता हैं इसके अंतर्गत शादी के लिए लडको की उम्र 18 वर्ष एवं लडकियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गयी एवं इसे प्रतिबंधित कर दिया गया।

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह होने की प्रथा

प्रायः इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया के अवसर पर होते है, जबकि इस सम्बन्ध में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर 02 वर्ष की सजा अथवा 1 लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्राविधान है। गोंडा जिला प्रोबेशन अधिकारी आमजनों से अपील किया है कि इस वर्ष अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को है। ऐसे में बाल विवाह को हतोत्साहित करें तथा बाल विवाह की किसी भी घटना के सम्बन्ध में सूचना मिलने पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्प लाइन 1098, डाॅयल 112 व अपने नजदीकी थाने पर सूचित करें।

 कानूनी रूप से दण्डनीय अपराध

बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है साथ ही कानूनी रूप से दण्डनीय अपराध भी है। समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु क्रमशः 21 एवं 18 वर्ष के पूर्व ही कर दिया जाता है।

संतोष कुमार सोनी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, गोंडा।